४) डिस्केट, फ्लापी, टेप, विडियो कैसेट के रुप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य रीति में भण्डारित की जाती है, अभिप्राप्त करना ।
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उक्त धाराओं का मतलब है डकैती डालते हुए हत्या कर देना, हत्या, हत्या का प्रयास, लोक सेवक का चोट पहुँचाना तथा काम करने से रोकना, खतरनाक आयुध लेकर क्षति पहुँचाना, चुराई हुई सम्पŸिा को यह जानते हुए कि वह डकैती से प्राप्त की गई है, अभिप्राप्त करना, षडयंत्र करना, उपद्रव करना, सरकारी काम में बाधा पहुँचाना, जन सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का कानून इत्यादि।